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रायपुर के भाठागांव में प्लाट

 रायपुर के भाठागांव में प्लाट 

रायपुर में मकान व फ्लैट बिक्री

 

मकान मालिक घर खाली करवाने 10दिन तक सीढ़ियों पर बैठा रहा किराएदार ने नहीं खाली किया फ्लैट, जानें मकान मालिक व किराएदार के कानूनी अधिकार

ग्रेटर नोएडा में किराएदार ने फ्लैट खाली करने से इनकार कर दिया था। अपने फ्लैट के बाहर सीढ़ियों पर 10 दिन बिताने वाले बुजुर्ग दंपती आखिरकार अपने फ्लैट में घुस पाए। दरअसल, सुनील कुमार मुंबई में जॉब करते थे। रिटायर होने के बाद जब वे अपनी पत्नी राखी गुप्ता के साथ नोएडा फ्लैट में रहने आए तो किराएदार ने घर खाली नहीं किया। रेंट एग्रीमेंट एक महीने पहले खत्म हो गया था। इसके बावजूद वो अपना फ्लैट खाली नहीं करवा पाए। इस बात की जानकारी फ्लैट के मालिक ने ट्वीट कर दी। सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट शशि किरण और एडवोकेट सचिन नायक से मकान मालिक और किराएदार के अधिकार की। सवाल 1– किराए पर घर देते समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जवाब– नीचे लिखी बातों का मकान मालिक को ध्यान रखना चाहिए 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के लिए कराना जरूरी है। उस notarize या रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्ट्री कराना जरूरी है। किराएदार 11 महीने के बाद घर या दुकान खाली करने से मना कर देता है। अगर ऐसा करे तो आप कोर्ट में इस रेंट एग्रीमेंट को दिखा सकते हैं। अगर मकान मालिक पुराने किराएदार को 11 महीने के बाद भी रखना चाहता ...